रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश S Chandrasekhar की अदालत ने शनिवार को कैश कांड मामले (Cash Scandal Cases) में कांग्रेस (Congress) के तीनों MLAs को बड़ी राहत दी है।
अदालत ने अरगोड़ा थाने में दर्ज जीरो FIR को विधि सम्मत नहीं बताते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही MLAs की याचिका स्वीकृत कर दी। इस मामले की सुनवाई 24 फरवरी को हुई थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
राजेश कच्छप ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रीट दाखिल की
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस (Congress) के MLA कुमार जय मंगल ने सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए MLA इरफान अंसारी (Irfan Ansari), राजेश कच्छप और विकसल नमन कोंगाड़ी पर मामला दर्ज करवाया था।
इसके बाद कांग्रेस के खिजरी MLA राजेश कच्छप ने विधायक अनूप सिंह द्वारा कैश कांड में करायी गयी जीरो FIR के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
राजेश कच्छप (Rajesh Kachchhap) ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रीट दाखिल कर इस पूरे मामले में जांच की मांग की थी।