3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स(Income Tax) देना होगा। 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा। 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा।
इनकम टैक्स में मिडिल क्लास फैमिली को राहत! आयकर स्लैब में हुए बड़े बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
