रांची: झारखंड हाई कोर्ट से मंगलवार को कांग्रेस की महगामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह को बड़ी राहत मिली है। निलंबित पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने उन पर किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
साथ ही चार सप्ताह में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई पांच जनवरी, 2022 को होगी।
सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने विधायक दीपिका पांडेय का पक्ष रखा। सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राजीव रंजन और एडवोकेट दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि यह मामला 25 अप्रैल का है। गोड्डा के मेहरमा थाना के निलंबित थानेदार कश्यप गौतम ने दीपिका पांडेय के खिलाफ 25 अप्रैल को एफआइआर दर्ज कराया था।
एफआइआर में थानेदार ने विधायक और उनके सहयोगियों के द्वारा उनके साथ मारपीट, फाइल छीनने और धमकी देने का आरोप लगाया है।