रांची : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा (Pooja Singhal’s Husband Abhishek Jha) को बड़ी राहत दी है। बुधवार को उन पर कोर्ट ने किसी भी प्रकार की पीड़ा कार्रवाई से पर रोक लगा दी है।
अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच में सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया। बता दें कि मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस (MNREGA scam and money laundering case) में जो सिंगल जेल में बंद हैं।
झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी अग्रिम जमानत याचिका
विदित है कि इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Petition) खारिज कर दी थी जिसके बाद अभिषेक झा ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था।
याद कीजिए 6 मई 2022 को ED ने झारखंड की तात्कालीन खान एवं उद्योग सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के कम से कम 25 ठिकानों पर छापा मारा था।
11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया था। 25 मई को पूजा सिंघल को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में अभिषेक झा को भी आरोपी बनाया गया था।
वह रांची में पल्स सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर (Pulse Superspeciality Hospital & Diagnostic Center) के संचालक थे, जिसे ED ने जब्त कर लिया है।