रांची: खान निरीक्षक एवं पूर्वी सिंहभूम (East Singhbhum) जमशेदपुर (Jamshedpur) के प्रभारी खनन पदाधिकारी संजय कुमार शर्मा पर लगे आरोपों को राज्यपाल CP राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) ने प्रथम दृष्टया में सही पाया है।
इनके विरुद्ध विभागीय जांच और कार्यवाही होगी। इस संबंध में राजभवन ने संकल्प जारी कर दिया है।
इसके लिए राजभवन ने खान निदेशालय के सेवानिवृत्त अवर खान सचिव विनोद कुमार शर्मा को जांच पदाधिकारी एवं विभागीय कार्यवाही संचालन (Inquiry Officer and Departmental Proceedings) के लिए अधिकृत किया है।
राजभवन ने क्या दिया है आदेश
राजभवन ने स्पष्ट किया है कि आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर जांच के लिए संचालन पदाधिकारी को लिखित बचाव बयान उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराएं।
गौरतलब है कि संजय कुमार शर्मा पर पूर्वी सिंहभूम जिले के हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (Hindustan Copper Limited) द्वारा सुरदा कॉपर खनन पट्टा के संविदा के निष्पादन समय पर नहीं कराने और खनन पट्टा संविदा का निष्पादन लंबित रहने पर भी खनिज उत्पादन की अवैध अनुमति प्रदान किया था।
जो खनन एवं खनिज संशोधन अधिनियम, 2021 (Mining and Mineral Amendment Act, 2021) की धारा-4 और झारखंड मिनिरल्स रूल 2017 के नियम-9 के प्रावधानों का दुरुपयोग एवं उल्लंघन है।