ऋषिकेश: पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद पर नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर करोड़ों की संपत्ति को धोखाधड़ी से बेचने और जान से मारने की धमकी देने की प्राथमिकी रायवाला थाने में दर्ज की गई है।
यह प्राथमिकी एक महिला साध्वी की शिकायत पर दर्ज की गई है।
रायवाला के थानाध्यक्ष भुवन चंद्र पुजारी ने बताया कि हरिपुर कलां स्थित सहजयोग आश्रम की संचालिका और दिवंगत सहज प्रकाश की शिष्या साध्वी तृप्ता सरस्वती की तरफ से एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद समेत हरिद्वार निवासी अनुज सिंह, सागरमुनी, अंशुल श्रीकुंज पर केस दर्ज किया गया है।
उनके मुताबिक स्वामी चिन्मयानंद पूर्व केद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। उन्होंने बताया कि मामला हरिद्वार में लक्सर रोड स्थित एक आश्रम की करीब 36 बीघा कृषि भूमि से जुड़ा है।
इस सम्बंध में साध्वी तृप्ता सरस्वती की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने 29 दिसम्बर 2021 को आदेश जारी किए थे, जिसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
साध्वी तृप्ता का कहना है कि उनके गुरु के आश्रम के स्वामित्व वाली जमीन को स्वामी चिन्मयानंद और उनके सहयोगियों ने धोखाधड़ी कर बेच दिया।
इसका पता चलने पर जब उन्होंने विरोध किया तो सम्बन्धित व्यक्तियों की ओर से जान से मारने और देख लेने की धमकी दी गयी। स्वामी चिन्मयानंद पहले भी कई मामलों में आरोप लगने पर चर्चित रहे हैं।