रांची: रूपा तिर्की मौत मामले में झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार की टिप्पणी के खिलाफ दर्ज आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई अब 25 नवम्बर को हाई कोर्ट में होगी।
सोमवार को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। किसी वजह से मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
उल्लेखनीय है कि साहिबगंज महिला थाना की प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के द्वारा की गई टिप्पणी को कोर्ट ने अमार्यादित बताया था।
ऐसे में जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने दोनों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज किया था।
कोर्ट ने कहा था कि 13 अगस्त को महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता ने जो बयान दिया, वह न्यायपालिका की गरिमा धूमिल करने वाला था। उनका कथन किसी एक जज के खिलाफ नहीं, बल्कि अदालत के खिलाफ था।
अदालत को न्याय का मंदिर माना जाता है, लेकिन एक महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता ने जिस तरीके से न्याय के मंदिर की भावना को चोट पहुंचायी, उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता।