रामगढ़: जिले में वर्ष 2019 में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या मामले में RPF जवान पवन कुमार सिंह (Pawan Kumar Singh) को रामगढ़ कोर्ट (Ramgarh Court) ने दोषी करार दिया है।
सोमवार को एडीजे वन शेषनाथ सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। सजा के बिंदु पर 16 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा।
लोक अभियोजक (Public Prosecutor) आरबी राय ने बताया कि RPF जवान पवन कुमार सिंह के खिलाफ 16 लोगों की गवाही हुई थी।
इसके अलावा अनुसंधानकर्ता (Researcher) संजीव बेसरा ने भी अपना बयान न्यायालय (Court) में दर्ज कराया था। सभी गवाहों के बयान के आधार पर पवन कुमार सिंह को दोषी करार दिया गया है।
क्या है मामला
17 अगस्त 2019 की रात बरकाकाना (Barkakana) ओपी क्षेत्र के रेलवे क्वार्टर (Railway Quarter) 10 में चार लोगों की हत्या हुई थी।
RPF जवान पवन कुमार सिंह ने अपनी गर्भवती प्रेमिका (Pregnant Girlfriend) वर्षा देवी उर्फ मीना देवी, प्रेमिका के पिता अशोक राम, प्रेमिका की मां लीलावती देवी की हत्या कर दी थी। इस वारदात में सुमन कुमारी और संजय राम भी जख्मी हुए थे।
पुलिस के अनुसार पवन कुमार सिंह अपने सर्विस रिवाल्वर लेकर अशोक राम के घर पहुंचा था वहां वह इतने गुस्से में था कि खिड़की से ही गोलियां बरसाने लगा था, जिस कमरे में अशोक, वर्षा, सुमन और लीलावती देवी थे वहां उसने अंधाधुंध फायरिंग (Firing) की।
पूरा कमरा खून से लाल हो गया था। इस वारदात के चश्मदीद गवाह संजय को भी भागते वक्त पवन ने पैर में गोली मारी थी।
हत्यारा RPF जवान पवन कुमार सिंह बिहार राज्य के भोजपुर जिले के करथ गांव का निवासी है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था।
जब कोई रास्ता नहीं मिला तो RPF के DSP दीपक सिन्हा ने पुलिस टीम (Police Team) को एक अगुआ के रूप में इस्तेमाल किया था।
पुलिस के ही लोग पवन के पिता विनोद सिंह के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गए थे। इसी दौरान उन लोगों ने लड़का देखने की बात की।
जब पवन को लगा कि वह किसी रिश्ते में बंधने जा रहा है, तब वह अपने घर आया। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ा था।