तांडव के खिलाफ थम नहीं रहा बवाल, मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा

News Aroma Media
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नई दिल्ली: वेब सीरीज तांडव पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली की एक अदालत के समक्ष ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम और सैफ सली खान अभिनीत इस वेब सीरीज के निमार्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दर्ज की गई शिकायत में सम्मन जारी करने, मुकदमे की सुनवाई शुरू करने और आरोपी व्यक्तियों को दंडित करने की मांग की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वेब सीरीज सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा दे रही है और हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रही है।

मामले पर 23 जनवरी को सुनवाई होने की संभावना है।

यह शिकायत हिंदू सेना के संस्थापक विष्णु गुप्ता ने दायर की है।

याचिकाकर्ता ने शिकायत में अली अब्बास जफर (निर्देशक), अपर्णा पुरोहित (प्रमुख, इंडिया अमेजन मूल सामग्री), हिमांशु कृष्ण मेहरा (निर्माता), गौरव सोलंकी (लेखक), सैफ अली खान (अभिनेता), मोहम्मद जीशान अय्यूब (अभिनेता) और गौहर खान (अभिनेत्री) का नाम लिया है।

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दलील में कहा गया है कि तांडव वेब सीरीज हिंदुओं की सांप्रदायिक भावनाओं को उकसा रही है।

इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि आरोपियों ने अपनी वेब सीरीज के जरिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है।

याचिका में कहा गया है कि वेब सीरीज में कानूनी दायरे से बाहर जाकर दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के मातहत पुलिस मुसलमानों के अवैध एनकाउंटर कर रही है।

याचिकाकर्ता ने इसे उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच नफरत का माहौल पैदा करने का आपराधिक इरादा करार दिया है।

इस हफ्ते की शुरुआत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अमेजन प्राइम को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें वेब सीरीज के खिलाफ शिकायतों पर उसकी प्रतिक्रिया मांगी गई थी।

वेब सीरीज में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में देश के कई स्थानों पर पुलिस में शिकायतें भी दर्ज की गई हैं।

शिकायत के अनुसार, इसमें हिंदू देवताओं का अपमान किया गया है।

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