रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने गुरुवार को हजारीबाग के बरही के रूपेश पांडे हत्याकांड (Rupesh Pandey Murder Case) के दो आरोपितों मोहम्मद इरफान और मोहम्मद असलम की जमानत याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने इन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। CBI की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की। इस मामले की जांच झारखंड हाईकोर्ट ने दो सितंबर, 2022 को CBI को सौंपी है।
सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। मामले की जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने को लेकर 18 वर्षीय रूपेश की मां ने झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की थी।
सात फरवरी को पुलिस ने मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया
उल्लेखनीय है कि छह फरवरी, 2022 को शाम पांच बजे रूपेश पांडे अपने चाचा के साथ बरही में सरस्वती पूजा (Saraswati Puja) देखने गया था।
इस दौरान असलम अंसारी उर्फ पप्पू मियां के नेतृत्व में 25 लोगों की भीड़ ने रुपेश की पीट-पीटकर हत्या (Murder) कर दी थी।
इस मामले को लेकर बरही थाना में 27 आरोपितों के खिलाफ कांड संख्या 59 /2022 दर्ज कराया गया था। सात फरवरी को पुलिस ने मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया था।