Sahibganj News: साहिबगंज अपर न्यायायुक्त (Sahibganj Additional Justice Commissioner) MK वर्मा की अदालत ने मंगलवार को सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित ट्रक में आगजनी करने के मामले की सुनवाई करते हुए सात आरोपितों को दोषी पाते हुए प्रोबेशन पर्सनल बॉन्ड (PR Bond) पर छोड़ दिया।
दोषियों में गोविंद बैठा, अंकित नायक, बब्लू मुंडा, अर्जुन महतो, रामजीत नायक साराराम नायक और बजाज मुंडा शामिल हैं। लेकिन दोषियों को अदालत ने एक साल के लिए PR बॉन्ड पर रिहा कर दिया है।
जबकि मामले में ट्रायल फेस कर रहे तीन आरोपित तीजन देवी, अनिता देवी और शांति देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपियों के खिलाफ अनगड़ा थाना में सात अप्रैल 2016 को उक्त आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जिसमें आरोप था कि छह अप्रैल 2016 की सुबह Angada Chowk के निकट टर्बो ट्रक के चालक की लापरवाही के कारण एक बच्चे की मौत सड़क दुर्घटना (Road Accident) में हो गई थी। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया था। साथ ही खड़ी ट्रक को आग के हवाले कर दिया था।