रांची: अवैध खनन मामले (Illegal Mining Case) में दो पत्थर कारोबारियों टिंकल भगत ओर भगवान भगत (Tinkle Bhagat and Bhagwan Bhagat) को ED की पांच दिनों की पूछताछ के बाद कोर्ट में शनिवार को पेश किया गया।
ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में जेल भेजने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस की।
28.50 लाख रुपये नकदी बरामद हुए
उल्लेखनीय है कि 10 जुलाई को कोर्ट ने ED के आग्रह को देखते हुए पूछताछ के लिए दोनों को 5 दिनों की रिमांड प्रदान की थी। सात जुलाई को इन्हें ED ने गिरफ्तार किया गया था।
ये दोनों आरोपित पंकज मिश्रा (Pankaj Mishra) के सहयोगी हैं। आठ जुलाई, 2022 को इन दोनों आरोपित सहित 15 लोगों के ठिकाने पर ED ने छापेमारी की थी। छापेमारी में टिंकल के पास से 15 लाख और भगवान भगत के पास से 28.50 लाख रुपये नकदी बरामद हुए थे।