रांची: साहिबगंज के खनन व्यापारी कृष्णा साहा (Mining Trader Krishna Saha) की जमानत याचिका (Bail Plea) पर बुधवार को ED Court में सुनवाई हुई।
ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने कृष्णा साहा को जमानत देने इंकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।
इससे पूर्व दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी सुनने के बाद अदालत ने दस अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस की। कृष्णा साहा की ओर से अधिवक्ता नदीमुद्दीन ने बहस की।
कृष्णा साहा को छह जून को किया था गिरफ्तार
इससे पहले कृष्णा साहा की जमानत याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
ED ने एक हजार करोड़ के अवैध खनन से जुड़े मामले में कृष्णा साहा को छह जून को गिरफ्तार किया था। कृष्णा साहा मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा (Pankaj Mishra) के सहयोगी हैं।