Salary of Lalpur police station in-charge : राजधानी रांची में लालपुर थाना प्रभारी (Lalpur police station incharge) का वेतन फैमिली कोर्ट प्रथम ने रोक दिया है।
कोर्ट ने यह कार्रवाई इसलिए की है, क्योंकि थाना प्रभारी ने कोर्ट के एक वारंट का तामिला नहीं कराया।
कोर्ट ने आरोपी Avinash Jha के खिलाफ वारंट जारी कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट की ओर से इस संबंध में SSP आदेश की कॉपी भेजी गई है।
आरोपी को गिरफ्तार करने का दिया गया था ऑर्डर
केस के पैरवीकार अधिवक्ता राकेश झा का कहना है कि वर्द्धमान कंपाउंड निवासी अविनाश झा के विरुद्ध उसके पक्ष में भरण-पोषण का आदेश प्रथम अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय ने दिया है।
इसका पालन नहीं करने पर उसके विरुद्ध लगभग चार लाख रुपए बकाया हो गया है। इसकी वसूली के लिए न्यायालय ने वारंट निर्गत कर लालपुर थाना को वारंट का क्रियान्वयन करने का Order दिया था।