रांची: सम्राट गिरोह का सरगना जयनाथ साहू को 19 वर्ष पुराने मामले में न्यायिक दंडाधिकारी (Judicial Magistrate) शिवराज मिश्रा की अदालत ने बुधवार को बरी कर दिया। इस मामले में दो गवाही दर्ज करायी गयी।
अदालत (Court) ने कहा कि उन गवाहों का बयान पूर्व के बयान से मेल नहीं खाता। उसके बाद पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में जयनाथ को बरी कर दिया गया। अधिवक्ता प्रित्यांशु सिंह ने मामले में जयनाथ साहू की ओर से बहस की।
सात मामले में अब तक बरी हो चुका है
जयनाथ साहू पर वन विभाग के अधिकारी ने वन संरक्षण अधिनियम (Forest Conservation Act) के तहत अवैध सखुआ और सेमल की लकड़ी रखने के मामले में लापुंग थाना में कांड संख्या-11/ 2004 दर्ज करायी थी।
जयनाथ साहू के घर से सखुआ और सेमल की लकड़ी बरामद की गयी थी। लकड़ी बरामदगी काशी साहू और पलटू साहू के सामने हुई थी, इसलिए उन्हें गवाह बनाया गया था।
जयनाथ साहू पर हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी सहित 20 से अधिक मामले रांची और खूंटी के विभिन्न थाना में दर्ज हैं। 20 मामले में से वह सात मामले में अब तक बरी हो चुका है।