झारखंड हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी संतोष यादव को मिली जमानत

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने मंगलवार को साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) कर उससे अर्जित की गई राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने के मामले में आरोपित संतोष यादव को 50 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी है।

सोमवार को कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट (Court) ने अपना फैसला सुनाया।

साइबर क्राइम मामले में मामला दर्ज किया गया

उल्लेखनीय है कि संतोष यादव के पास से पुलिस ने 15 लाख की राशि बरामद की थी। मामले को लेकर देवघर मधुपुर थाना में कांड संख्या 351/2017 दर्ज किया गया था।

उस पर साइबर क्राइम मामले में मामला दर्ज किया गया है। बाद में ईडी ने भी मामले में ECIR 6-2022 दर्ज किया था। ED कोर्ट ने संतोष यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसने हाई कोर्ट (High Court) में जमानत याचिका दायर की थी।

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