SBI to ECI: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने बुधवार को दायर एक नवीनतम हलफनामे में Supreme Court को बताया कि उसने अपने कब्जे और देखरेख में मौजूद चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) के सभी विवरण भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को बता दिए हैं।
SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा द्वारा दायर अनुपालन हलफनामे में कहा गया है कि खरीदार का नाम, बॉन्ड का मूल्य और विशिष्ट संख्या, राजनीतिक दल का नाम, राजनीतिक दलों के बैंक खाते की संख्या के अंतिम चार अंक और भुनाए गए बॉन्ड के मूल्यवर्ग और उनकी संख्या का अब खुलासा कर दिया गया है।
SBI ने सभी विवरणों का खुलासा नहीं किया
हलफनामे में कहा गया है, “राजनीतिक दलों के संपूर्ण बैंक खाता नंबर और KYC विवरण सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि इससे खाते की सुरक्षा (साइबर सुरक्षा) पर खतरा हो सकता है।
इसी तरह, सुरक्षा कारणों से खरीदारों के केवाईसी विवरण भी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं… SBI ने सभी विवरणों का खुलासा नहीं किया है और (पूर्ण खाता संख्या तथा केवाईसी विवरण के अलावा) कोई भी विवरण छिपाया नहीं गया है।”
SBI ने बुधवार को चुनाव आयोग को दो सीलबंद लिफाफे सौंपे, जिसमें चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) खरीदने वालों और इन बॉन्ड को भुनाने वाले राजनीतिक दलों के बारे में सभी विवरण शामिल थे।
पूरा खुलासा करने का आदेश
भारत के मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 18 मार्च को SBI को अल्फ़ान्यूमेरिक कोड सहित चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी विवरणों का पूरा खुलासा करने का आदेश दिया था। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
संविधान पीठ ने SBI को खुलासे में चयनात्मक नहीं होने के लिए कहा था। अदालत ने सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक से गुरुवार शाम पांच बजे तक फिर से एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा था, जिसमें कहा गया हो कि उसने कोई विवरण नहीं छिपाया है।