चतरा: आने वाले दिपावली, गोवर्द्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा एवं छठ को एसडीओ मुमताज अंसारी ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए है। इस अवसर पर आतिशबाजी के लिए पटाखों का दुकान लगाया जाता है।
आतिश्बाजी के संबंध में माननीय सर्वाच्च न्यायालय द्वारा अर्जुन गोपाल एवं अन्य बनाम भारत सरकार में पटाखो के उपयोग से संबंधित पारित न्यायादेश एवं वाणिज्य उद्योग एवं पेट्रोलियम एवं विस्फोटक मंत्रालय भारत सरकार के निदेशानुसार आतिशबाजी बिक्री एवं स्थल का अस्थायी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद ही बिक्री किया जाना है।
आतिशबाजी के दुकान खुला एवं खाली स्थान पर रखे, भीड़भाड़ वाले इलाके में इसकी बिक्री न करे, ज्वलनशील पदार्थो को दूर रखे, एक ही स्थान पर 50 से अधिक दुकान न लगाये, पटाखा प्रतिबंधित क्षेत्र स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा एवं सरकारी प्रतिष्ठा से 100 मीटर की दूरी पर जलाये सहित कई निर्देश जारी किये।
उक्त निदेश का अनुपालन कराने हेतु सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक एवं थाना प्रभारी, चतरा अनुमंडल तथा अग्निशमन पदाधिकारी, चतरा को निदेशित किया गया है कि आगामी दीपावली एवं छठ त्योहार के अवसर पर आतिशबाजी के लिए दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु इच्छुक व्यक्तियों का आवेदन पत्र प्राप्त कर अनुमंडल पदाधिकारी चतरा को उपलब्ध करायेंगे ताकि अनुज्ञप्ति निर्गत किया जा सकें।
यदि निरीक्षण के दौरान उक्त अनुदेशों का उल्लंघन पाया जाता है तो तुरंत सील करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।