Dhanbad Article 144: SDO उदय कुमार रजक ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) को लेकर Dhanbad में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश वोटों की गिनती होने तक यानी चार जून तक प्रभावी रहेगा।
इस दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों उससे अधिक के समूह में चलना, किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, तलवार, तीर-धनुष आदि लेकर निकलना या चलना प्रतिबंधित रहेगा।
बिना अनुमति के किसी प्रकार का बैठक करना, धरना, प्रदर्शन, सभा आयोजित करना, लाउड स्पीकर के उपयोग पर भी रोक रहेगी।
इन्हें मिलेगी छूट
SDPO के आदेश के अनुसार, नेपालियों के खुखरी धारण, सिक्खों के कृपाण धारण, शादी विवाह से संबधित जुलूस में सम्मिलित व्यक्तियों, शव यात्रा में जाने वाले जुलूस, हाट बाजार, अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेंगे। मतलब इन्हें धारा 144 के आदेश से मुक्ति रहेगी।