मुंबई: पोर्नोग्राफी के आरोपों से घिरे कारोबारी राज कुंद्रा की और शिल्पा शेट्टी की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत सेबी ने तीन लाख रु की पेनाल्टी लगाई है।
कंपनी पर 45 दिन का वक्त प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट की जानकारी देने में देरी का आरोप है।
आरोप है कि 2.57 करोड़ रु के शेयरों का प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट 2015 में 10 लाख रु से अधिक मूल्य था।
ऐसे में डिस्क्लोजर और नियमों के तहत ट्रांजैक्शन के 2 ट्रेडिंग दिन में बताना जरूरी था। लेकिन कंपनी ने नियमों का पालन नहीं किया।
इसलिए सेबी ने अब एक्शन लेते हुए 3 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई है।
मुंबई की एक अदालत ने कथित तौर पर पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स के जरिए प्रसारित करने से संबंधित एक मामले में कारोबारी राज कुंद्रा की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था।
उन पर भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
मंगलवार को यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
कुंद्रा ने जमानत याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने बुधवार को उसे खारिज कर दिया। बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उन्हें कोई तत्काल अस्थायी राहत देने से भी इनकार कर दिया था।
पुलिस ने दावा किया कि मामले की जांच के दौरान यह पाया गया कि कुंद्रा ने आर्म्सप्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनायी जिसने लंदन की केनरिन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के लिए हॉटशॉट्स ऐप खरीदी।