नई दिल्ली: उपभोक्ताओं का पैसा वापस करने को लेकर सेबी ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सेबी ने शीर्ष न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में सहारा समूह को 626 अरब रुपये जमा करने का निर्देश देने की मांग की है।
सेबी ने अपनी याचिका में कहा है कि अगर सहारा यह रकम नहीं चुकाती है तो सुब्रत राय की अंतरिम जमानत रद्द कर उन्हें वापस जेल भेजा जाए।सेबी ने कहा है कि सहारा ने निवेशकों के पैसे लौटाने के सुप्रीम कोर्ट के 2012 और 2015 के आदेशों का पालन नहीं किया।
करीब दो साल से ज्यादा समय तिहाड़ जेल में गुजारने के बाद सुब्रत राय को 06 मई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था। सुब्रत राय की मां के देहांत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें पेरोल पर रिहा करने की अनुमति दी थी। सुब्रत राय को मार्च 2014 में कोर्ट की अवमानना के मामले में गिरफ्तार किया गया था।