नई दिल्ली: सहारा इंडिया (Sahara India) के सर्वेसर्वा सुब्रत रॉय (Subrata Roy) की परेशानियां कम होने की बजाय दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है।
नए मामले में SEBI ने कंपनी से करीब पौने 7 करोड़ रुपये वसूलने के लिए उनके बैंक एवं DEMAT खाते (DEMAT Account) कुर्क करने का आदेश दिया है।
यह कार्रवाई सेबी ने ऑप्शनली फुली कनवर्टीबल डिबेंचर (OFCD) जारी करने में नियमों से खिलवाड़ करने पर की है। सेबी ने कहा है कि ऑप्शनली फुली कनवर्टीबल डिबेंचर (Optionally Fully Convertible Debentures) जारी करने में बरती गई लापरवाही के चलते कंपनी (Company) के पांच लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई शुरू की गई है।
इन लोगों से छह करोड़ 42 लाख रुपये वसूले जाएंगे। कुर्की का आदेश सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (अब Sahara Commodity Services Corporation), सुब्रत रॉय, अशोक रॉय चौधरी, रविशंकर दुबे और वंदना भार्गव के खिलाफ दिया गया है।
खातों में पैसे जमा करने की रहेगी छूट
SEBI ने अपनी ओर से सहारा कंपनी (Sahara Company) को जो नोटिस (Notice) जारी किया है, उसमें खातों को फ्रिज करने का आदेश दिया गया है।
इसके अलावा सेबी ने सभी बैंकों को इन डिफॉल्टर्स (Defaulters) के खातों के अलावा लॉकर को भी कुर्क करने को कहा है। वहीं, दूसरी यह भी कहा गया है कि कंपनी खातों (Company Accounts) में पैसों को जमा कर सकती है।
बता दें कि यह जुर्माना सहारा की तरफ से 2008-09 में OFCD जारी कर निवेशकों से पैसे जुटाने के मामले में लगाया गया था। SEBI ने कहा कि यह डिबेंचर (Debenture) उसके नियामकीय मानकों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था।
बता दें कि सहारा कंपनी (Sahara Company) आज भी देश में लाखों लाेगों का जमा पैसा नहीं लौटा रही है। इसके चलते हर दिन जगह-जगह प्रदर्शन तक हो रहे हैं। लोगों का सालों से पैसा कंपनी लौटा नहीं रही है।