मुंबई: राज्यसभा सदस्य संजय राऊत (Sanjay Raut) को मिली जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट (Highcourt) के दूसरे जज एमएस कर्णिक ने भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद ED अब हाईकोर्ट के तीसरे जज के समक्ष याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है।
9 नवंबर को संजय राऊत को मिली थी जमानत
मुंबई (Mumbai) विशेष PMLA कोर्ट ने गोरेगांव स्थित पत्राचाल घोटाला (Correspondence Scam) मामले में 9 नवंबर को संजय राऊत को जमानत (Bail) दी थी। संजय राऊत 103 दिन बाद जेल (Jail) से बाहर आए थे, लेकिन ED ने उसी दिन हाईकोर्ट में संजय राऊत को मिली जमानत के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस याचिका को बाद में भारती डांगे से सुनवाई से इनकार कर दिया था।
जज ने आज इस याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया
इसके बाद ईडी ने दूसरी याचिका जज एमएस कर्णिक के समक्ष दायर की। इस याचिका की सुनवाई आज होने वाली थी, लेकिन जज (Judge) ने आज इस याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया। अब ईडी हाईकोर्ट (ED Highcourt) में संजय राऊत की जमानत को रद्द किए जाने के मुद्दे पर तीसरी याचिका करने की तैयारी कर रही है।