मेदिनीनगर: पर्व-त्योहारों के मद्देनजर सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। इस बाबत सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार साह ने शनिवार को आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के मुताबिक सदर अनुमंडल मेदनीनगर अंतर्गत क्षेत्रों में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रखा गया है।
हालांकि, इस दौरान दाह संस्कार, धार्मिक एवं शादी विवाह के जुलूस को छूट दी गयी है।
इसी तरह किसी भी व्यक्ति द्वारा घातक हथियार जैसे लाठी, भाला, गड़ासा, छुरा या आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर रोक लगायी गयी है।
वहीं, बिना अनुमति के शिविर, गोष्टी, रैली और जनसभा इत्यादि का आयोजन नहीं होगा।
निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।