Section 144 imposed in Nagari Area Ends: रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार (Utkarsh Kumar) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 (Section 144) के तहत नगड़ी अंचल प्रभावित क्षेत्र में जारी निषेधाज्ञा को सोमवार को तत्काल प्रभाव से विलोपित कर दिया है।
यह निषेधाज्ञा 16 फरवरी को देर रात अगले आदेश तक के लिए लागू किया गया था।।
उल्लेखनीय है कि 16 फरवरी की रात नगरी में सरस्वती पूजा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान मस्जिद के समीप दो गुटों में पत्थर बाजी हो गई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में Section 144 लागू की गई थी। मामले में 18 नामजद और 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में अंचल अधिकारी के बयान पर मामला दर्ज कराया गया था।
मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 23 लोगों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में देखते हुए एसडीओ ने धारा 144 हटा दिया है।