मेदिनीनागर: कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए सदर अनुमंडल क्षेत्र में 30 अप्रैल तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार साह ने बुधवार को आदेश जारी कर संक्रमण से बचाव के लिए सरकारी दिशानिर्देशों मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन दृढ़ता से करने को कहा है।
बीते दिनों पर्व-त्योहारों के मद्देनजर सदर अनुमंडल क्षेत्र में 27 मार्च से 30 मार्च तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी।
वर्तमान में सदर एसडीओ ने सरहुल, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समारोह एवं सभा की अनुमति पर रोक लगाई है।
कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए उन्होंने सभी प्रकार के रैली एवं जुलूस पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है।
जारी आदेश के मुताबिक सदर अनुमंडल मेदनीनगर अंतर्गत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रखा गया है।
इसी तरह किसी भी व्यक्ति द्वारा घातक हथियार जैसे लाठी, भाला, गड़ासा, छुरा, अग्नेयास्त्र लेकर चलने पर रोक लगायी गयी है।