न्यूज़ अरोमा रांची: रांची के मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लागू कर दी गयी है।
5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना या चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। उल्लंघन किये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
आदेश में कहा गया है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, दलों और संगठनों की ओर से मोरहाबादी मैदान में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, अनशन आदि को लेकर परिशांति भंग होने और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है।
एसडीओ सदर समीरा एस ने शुक्रवार को बताया कि पूरे मोरहाबादी मैदान क्षेत्राधिकार में सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना या चलने पर पाबंदी लगा दी गई है।
इसके अलावा सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर भी रोक लगाई गई हैं।
साथ ही सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों,कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर भी पाबंदी है।
यह निषेधाज्ञा 18 दिसंबर के प्रातः 06ः00 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। आज्ञा का उल्लंघन किये जाने पर भादवि की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।