लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट में आज कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अजय मिश्र को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने के अलावा कैबिनेट ने 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया।
नौ विभागों में 24 पद यूपी के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सृजित किए गए हैं। मुख्य सचिव की कमेटी चयन करेगी।
लोक सेवा आयोग की सहमति के बाद इन पदों को आयोग की परिधि से बाहर किया गया है। इसमें ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ और वल्र्ड कप विजेता शामिल हैं। पैरालंपिक के विजेता भी शामिल किए जाएंगे। ये सभी पद राजपत्रित श्रेणी के होंगे।
खिलाड़ियों के लिए वीडियो के चार, बीएसए के एक, असिस्टेंट डिप्टी इंस्पेक्टर के दो, डीएसपी के सात, जिला पंचायत राज अधिकारी के दो, जिला युवा कल्याण अधिकारी, पैसेंजर व गुड्स टैक्स ऑफिसर, जिला वाणिज्य कर अधिकारी और नायब तहसीलदार के दो-दो पद आरक्षित किए गए हैं।
संगीत कला के अन्य महाविद्यालय अब इससे सम्बद्ध होंगे
योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा को प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। वह राघवेन्द्र सिंह का स्थान लेंगे। देवरिया के मूल निवासी अजय मिश्र प्रयागराज में निवास करते हैं।
एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के साथ ही सरकार ने प्रदेश के नौ विभागों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 24 खेलों खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी के पद पर सीधा नियुक्ति दी जाएगी।
ओलंपिक खेल, एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बीडीओ, बीएसए, डीपीआरओ, उप निदेशक खेल, नायब तहसीलदार आदि।
प्रदेश सरकार ने पांच छोटे हवाई अड्डों का शीघ्र संचालन प्रारंभ करने के लिए मेंटीनेंस का एमओयू साइन किया। सरकार ने अलीगढ, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती तथा म्योराबाद (सोनभद्र) के हवाई अड्डे के संचालन के लिए प्रति वर्ष सात करोड़ रुपया का एएआइ से मेंटेनेंस का एमओयू साइन किया गया है।
योगी सरकार ने लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय का नाम बदल कर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय किया है। अब इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।
संगीत कला के अन्य महाविद्यालय अब इससे सम्बद्ध होंगे। इसके साथ ही कैबिनेट 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ करने का फैसला किया है।
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 23 मई से शुरू होगा। इसमें योगी आदित्यनाथ सरकार दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी।
उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 1996 से 31 दिसंबर 2005 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक सेवा के अफसरों को नए दर से पेंशन दी जाएगी।
नई पेंशन सेवानिवृत्त होने की तिथि पर मिलने वाले वेतन के 50 फीसदी दर यानी 3.07 गुणांक के आधार पर किया जाएगा।