गया में दुष्कर्म मामले में दस साल की सजा

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गया: गया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 की अदालत ने गुरुवार को एक दुष्कर्मी को दस साल की सजा सुनाई है।

 साथ ही अदालत ने बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।जुर्माना नहीं देने पर दो साल की सजा सुनाई गई है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय संगम सिंह की अदालत में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 234 /2013 मे आरोपी कोदोषी करार दिया गया है।

इस मामले के शिकायतकर्ता मुफस्सिल थाना के भुसुंडा निवासी स्वयं पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

उसने अपनी प्राथमिकी में कहा कि मुफस्सिल थाना के भुसुंडा निवासी मोहम्मद इरफान शादी करने का झांसा देकर पांच वर्षों तक शारीरिक शोषण करता रहा। बाद में शादी करने से इंकार कर दिया।

कोर्टट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 29 जनवरी को अभियुक्त मोहम्मद इरफान को दोषी करार दिया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी ज्ञान सागर व बचाव पक्ष की ओर से प्रेम बल्लभ सहाय ने बहस की।

अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों की गवाही हुई व बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह की गवाही हुई। सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी।