30 दिनों में निपटाएं प्राइमरी शिक्षकों के प्रमोशन का मामला, हाई कोर्ट ने एकल पीठ को दिया निर्देश

बता दें कि पूर्व में एकल पीठ (Single Bench) ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक लगाई थी। इसके खिलाफ कई प्राथमिक शिक्षकों ने हाई कोर्ट में अपील की थी

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) की डबल बेंच प्राइमरी शिक्षकों (Primary Teachers) के प्रमोशन (Promotion) का मामला 30 दिनों में निपटाने का निर्देश एकल पीठ को सोमवार को दिया।

हाई कोर्ट (High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Chief Justice Sanjay Kumar Mishra) और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी।

30 दिनों में निपटाएं प्राइमरी शिक्षकों के प्रमोशन का मामला, हाई कोर्ट ने एकल पीठ को दिया निर्देश Settle the matter of promotion of primary teachers in 30 days, High Court directs single bench

एकल पीठ ने प्रमोशन पर लगाई थी रोक

बता दें कि पूर्व में एकल पीठ (Single Bench) ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक लगाई थी। इसके खिलाफ कई प्राथमिक शिक्षकों ने हाई कोर्ट में अपील की थी।

कोर्ट में बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ताओं ने कहा कि जिन लोगों ने एकल पीठ में याचिका (Petition) दाखिल की थी, उनकी नियुक्ति वर्ष 2016 में हुई थी, जबकि अपील दाखिल करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति 1993 में हुई है।

इसके बाद चीफ जस्टिस की कोर्ट ने एकल पीठ को 30 दिनों में याचिका निपटाने का निर्देश दिया।