पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में कुल 7 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट ने उद्योग विभाग, भवन निर्माण विभाग, वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कुल 7 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए..
सरकार ने उद्योग विभाग (Industry Department) के तहत बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दे दी है जबकि बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 (Bihar State Investment Promotion (Textiles and Leather) Policy 2022) का अवधि विस्तार 30 जून, 2024 तक करने का निर्णय लिया है।
भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल 5 पदों के सृजन तथा आशुलिपिक के अनावश्यक कुल 53 पदों को विलोपित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
साथ ही सरकार ने बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए संविदा पर बहाल हुए नियोजित कर्मियों को नियमित करने का फैसला लिया है।
स्वास्थ्य विभाग के तहत सरकार ने…
सरकार ने राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में आशुलिपिक संवर्ग के स्वीकृति 8 पदों में से आशुलिपिक ग्रेड 2 के 2 पदों को समायोजित करते हुए अंकेक्षण निदेशालय में आशु टंकक संवर्ग के पदों को मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों में वर्गीकृत करने तथा राष्ट्रीय बचत आशुलिपिक संवर्ग के शेष 6 पदों को प्रत्यर्पित किया है।
साथ ही भारत सरकार द्वारा तैयार एवं अधिसूचित अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 की धारा 38 के अधीन बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को बिहार राज्य में अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग के तहत सरकार ने विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के आलोक में राज चिकित्सा परिषद में निबंध के क्रम में इंटर्नशिप के लिए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में इंटर्नशिप की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।