गया: शादी (Wedding) का प्रलोभन देकर महिला के साथ यौन शोषण (Exploitation) करने के मामले में अदालत ने दोषी पाए गए अभियुक्त को दस साल की सजा व पच्चीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Judge) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने अभियुक्त मोहम्मद जुनेद अंसारी को यह सजा सुनाई। मोहम्मद जुनेद अंसारी अतरी थाना के सीढ़ गांव का रहने वाला है।
अभियोजन पक्ष (Prosecutors) से लोक अभियोजक सरताज अली खान ने इस मामले में बहस की। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता (Victim) ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
उसने प्राथमिकी में कहा था कि उसे बहला-फुसलाकर (seduced) नोटरी के समक्ष शादी करा लगातार यौन शोषण किया गया। उसके बाद जुनेद ने उसे 15 दिन तक मुंबई में रखा।
मामले में आठ लोगों की गवाही हुई
बाद में पांच लाख रुपए की मांग भी की गई थी। मेरी मां ने दो लाख रुपए नगद व पचास हजार रुपए की जेवरात (Jewellery) भी दिए थे।
मामले में अदालत (Court) ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त मोहम्मद जुनेद अंसारी को धारा 376 के तहत दस साल की सजा व पच्चीस हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई।
मामला मुफस्सिल थाना कांड संख्या 413 /2016 से संबंधित है। अभियोजन पक्ष से मामले में आठ लोगों की गवाही (Testimony) हुई।