नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने Air India की फ्लाइट में महिला के ऊपर पेशाब करने के मामले में आरोपित शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) की जमानत याचिका (Bail Plea) खारिज कर दिया है।
यह आदेश बुधवार को एडिशनल सेशंस जज (Additional Sessions Judge) हरज्योत सिंह भल्ला ने दिया।
सुनवाई के दौरान शंकर मिश्रा के वकील मनु शर्मा ने कहा कि शंकर मिश्रा के ऊपर केवल एक ही धारा 354 ऐसी लगी है, जो कि गैर जमानती है, बाकी सब जमानती हैं और लगी धाराओं में सजा भी सात साल से कम है।
इस मामले में 20 दिसंबर, 2022 को शिकायत पोर्टल (Grievance Portal) पर दर्ज कराई गई। एयरपोर्ट पुलिस (Airport Police) द्वारा 4 जनवरी को मामले में FIR दर्ज की गई और 7 जनवरी को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया।
उन्होंने मामले में उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 6 जनवरी को ही पुलिस ने सोच लिया कि आरोपित पुलिस को नहीं मिलेगा, इसलिए मिश्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया।
इस मामले पर 4 जनवरी को ही Air India ने भी आंतरिक कमेटी बनाकर जांच शुरू की। मनु शर्मा ने कहा कि मैं मानता हूं कि मिश्रा ने पैंट की जिप खोली, यह आपत्तिजनक हरकत थी। शंकर मिश्रा जांच से भाग नहीं रहे हैं। वह खुद Air India की कमेटी के सामने पेश हुआ था।
अभी जांच प्रारंभिक स्तर पर है
दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि शंकर मिश्रा प्रभावशाली व्यक्ति है। अभी जांच प्रारंभिक स्तर पर है। वह केस प्रभावित कर सकते हैं। वह गवाहों से सम्पर्क कर सकते हैं।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि छह लोगों से पूछताछ अभी भी बाकी है। इसमें क्रू मेबर और कुछ पैसेंजर भी शामिल हैं।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा को रिमांड (Remand) पर देने से इनकार के खिलाफ पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दायर की है ।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि जब वह व्यक्ति होश में आया तो उसने घटना के लिए माफी मांगी और Air India के कर्मचारियों ने मध्यस्थता करने की कोशिश की।
इनपर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का भी मामला दर्ज है। वो प्रभावशाली हैं। इनके प्रभाव की ही वजह से एयर इंडिया ने समय पर कार्रवाई नहीं की।
Air India ने मामले में मध्यस्थता करने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने कोर्ट को बताया कि मैंने 28 नवंबर, 2022 को घटना की शिकायत की लेकिन आरोपित के प्रभाव की वजह से शिकायत दर्ज नहीं की गई।
शिकायतकर्ता ने कहा कि कोर्ट को यह जांच करनी है कि क्या एक ऐसे अपराधी को जमानत दी जा सकती है, जिसने पहले कहा कि उसने घटना को अंजाम दिया। इसके लिए उसने माफी मांगी लेकिन बाद में वह मुकर गया। अब वह कह रहा है कि वह उस वक्त नशे में था।
फिलहाल शंकर मिश्रा न्यायिक हिरासत में
शंकर मिश्रा फिलहाल न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में है। सात जनवरी को कोर्ट ने शंकर मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कॉल रिकॉर्ड की डिटेल बेंगलुरु की आ रही थी। हमने कॉल डिटेल निकाली है।
साथ ही हमें विमान के दो कैप्टन और तीन केबिन क्रू सदस्य से पूछताछ करनी है। पुलिस ने बताया कि शंकर के बारे में ऑफिस से सात दिनों की छुट्टी लेकर मुंबई जाने की बात पता चली है लेकिन जब टीम मुंबई गई तो वह वहां नहीं मिला।