धनबाद : जिले के गोविंदपुर (Govindpur) निवासी शराफत अंसारी को आज 13 दिसंबर को दुष्कर्म (Rape) के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Justice) सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने उम्र कैद की सजा (Life Imprisonment) एवं 20 हजार जुर्माना (Fine) से दंडित किया है।
वह न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में जेल (Jail) में बंद है। बता दें उसके विरुद्ध गोविंदपुर निवासी पीड़िता ने घर में घुसकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
आरोपी ने बच्चों को मारने का दिया था धमकी
मिली जानकारी के अनुसार 17 मार्च 2021 की रात पीड़िता (Victim) अपने घर में दो बच्चों के साथ सोई हुई थी। तभी रात्रि करीब 12:00 बजे आरोपी (Accused) ने उसका दरवाजा खटखटाया।
पीड़िता ने दरवाजा खोला तो शराफत ने उसके बच्चों को जान मारने का भय दिखाकर उसकी गर्दन पर चाकू (Knife) सटा दिया जिससे वह काफी डर गई थी।
उस दिन शराफत ने पीड़िता के साथ मारपीट की और बच्चों की हत्या का भय दिखाकर जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर गोविंदपुर थाने (Govindpur Police Station) में प्राथमिकी दर्ज (FIR) की गई थी।
अनुसंधान के बाद गोविंदपुर पुलिस ने शराफत के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। 8 दिसंबर 21 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी।
सूचक की ओर से अधिवक्ता गौतम कुमार पांडे ने कुल सात गवाहों का परीक्षण कराया था। जिसके बाद आज 1 सालों के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई।