नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी एयरटेल को झटका दिया है। कोर्ट ने Airtel के 923 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है।
Airtel ने जुलाई से सितंबर 2017 के बीच की अवधि के लिए 923 करोड़ का जीएसटी रिफंड मांगा था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मई 2020 में Airtel की याचिका पर फैसला सुनाते हए उसे जीएसटी रिफंड करने का आदेश दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि Airtel ने जुलाई से सितंबर 2017 के बीच की अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सूचना दी थी।
सुनवाई के दौरान Airtel ने कहा था कि उसने जुलाई से सितंबर 2017 के लिए जीएसटीआ-2ए फॉर्म के बाद से अवधि के लिए नॉन-ऑपरेशनल होने के लिए 823 करोड़ का अतिरिक्त कर का भुगतान किया था।