Shock to former CM Kejriwal: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व CM Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले (Narendra Modi Degree Case) में बड़ा झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के इस मामले पर रोक लगाने की उनकी मांग को खारिज कर दिया है, जिससे अब केजरीवाल के खिलाफ गुजरात में आपराधिक मानहानि का मामला चलता रहेगा।
पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत से जारी समन को चुनौती देते हुए मामले में रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले, गुजरात हाईकोर्ट ने भी उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया था।
इससे पहले, अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की समान मांग को भी ठुकरा दिया गया था और अब केजरीवाल की याचिका भी अस्वीकार कर दी गई है।
मानहानि के मामले पर रोक लगाने की मांग
बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार Piyush Patel ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले पर रोक लगाई जाए।
जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी (SVN Furnace) की बेंच ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने इसी मामले में आठ अप्रैल को संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था। बेंच ने कहा कि हमें समान दृष्टिकोण अपनाना होगा।
इससे पहले, गुजरात हाईकोर्ट ने फरवरी में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। याचिका में उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की अपील की थी।
सिंह और केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर मामले में निचली अदालत द्वारा दायर समन और उसके बाद सत्र न्यायालय से जारी समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।