श्रद्धा हत्याकांड की सुनवाई 9 मई तक के लिए स्थगित

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने आरोप तय करने का आदेश 15 अप्रैल को सुरक्षित रखने के बाद इस 29 अप्रैल को सुनाया जाना तय किया था

News Aroma Media
2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड (Shraddha Walker Murder Case) की सुनवाई 9 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

अदालत को आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Amin Poonawalla) के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना आदेश सुनाना था, आफताब पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वॉल्कर की गला दबाकर हत्या करने और फिर उसके शरीर के कई टुकड़े करने का आरोप है।

श्रद्धा हत्याकांड की सुनवाई 9 मई तक के लिए स्थगित-Shraddha murder case hearing adjourned till May 9

बेटी के अवशेषों को अंतिम संस्कार करने के लिए देने की मांग की गई

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने आरोप तय करने का आदेश 15 अप्रैल को सुरक्षित रखने के बाद इस 29 अप्रैल को सुनाया जाना तय किया था।

इसके अलावा, दिल्ली पुलिस भी विकास वॉल्कर (श्रद्धा के पिता) के आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने वाली थी, जिसमें उनकी दिवंगत बेटी के अवशेषों को अंतिम संस्कार करने के लिए देने की मांग की गई थी।

- Advertisement -
sikkim-ad

श्रद्धा हत्याकांड की सुनवाई 9 मई तक के लिए स्थगित-Shraddha murder case hearing adjourned till May 9

पिछली बार आरोपों पर बहस भी पूरी हुई थी

विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद (Amit Prasad) ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि पुलिस अर्जी पर सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब दाखिल करेगी। पिछली बार आरोपों पर बहस भी पूरी हुई थी।

दिल्ली पुलिस ने इससे पहले अदालत से कहा था कि विश्वसनीय और पुख्ता सबूतों से आपत्तिजनक परिस्थितियां (Extenuating Circumstances) स्पष्ट रूप से सामने आती हैं और वह घटनाओं की सीरीज बनाती हैं।

Share This Article