Homeझारखंडचेक बाउंस मामले में शुभम गिरि की अपील याचिका खारिज

चेक बाउंस मामले में शुभम गिरि की अपील याचिका खारिज

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

Check Bounce Cases: रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने गुरुवार को Check Bounce Cases में सजायाफ्ता शुभम कुमार उर्फ शुभम गिरि (Shubham Giri) की सजा को बरकरार रखा है।

कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल उसकी क्रिमिनल अपील याचिका (Criminal Appeal Petition) को अदालत ने खारिज कर दिया है।

3.90 लाख रुपए का लगाया था जुर्माना

शुभम गिरि को प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने इसी वर्ष 2 जुलाई को चेक बाउंस के आरोप में एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही 3.90 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

शुभम ने विशाल इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अमित कुमार मुंजल (Amit Kumar Munjal) की दुकान से अक्टूबर 2017 में 3.80 लाख का सामान लिया था। इसके एवज में भुगतान के लिए उसे चेक दिया था, जो बाउंस कर गया था।

spot_img

Latest articles

झारखंड के 1100 होमगार्ड जवानों का प्रशिक्षण शुरू, चार सेंटरों में 34 दिन की ट्रेनिंग

Home Guard Jawans Training Begins : झारखंड के 1100 होमगार्ड जवानों के लिए आज...

बेथेसदा कंपाउंड के बालिका उच्च विद्यालय में मनाया गया 173वां बेथेसदा दिवस…

173rd Bethesda Day celebrated at Girls High School: बेथेसदा कंपाउंड स्थित बालिका उच्च विद्यालय...

झारखंड को कोल ब्लॉक की नीलामी में फिर मिला कम प्रीमियम…

Jharkhand Commercial Coal Block : झारखंड को कमर्शियल कोल ब्लॉक की नीलामी में एक...

खबरें और भी हैं...