चेक बाउंस मामले में शुभम गिरि की अपील याचिका खारिज

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Check Bounce Cases: रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने गुरुवार को Check Bounce Cases में सजायाफ्ता शुभम कुमार उर्फ शुभम गिरि (Shubham Giri) की सजा को बरकरार रखा है।

कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल उसकी क्रिमिनल अपील याचिका (Criminal Appeal Petition) को अदालत ने खारिज कर दिया है।

3.90 लाख रुपए का लगाया था जुर्माना

शुभम गिरि को प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने इसी वर्ष 2 जुलाई को चेक बाउंस के आरोप में एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही 3.90 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

शुभम ने विशाल इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अमित कुमार मुंजल (Amit Kumar Munjal) की दुकान से अक्टूबर 2017 में 3.80 लाख का सामान लिया था। इसके एवज में भुगतान के लिए उसे चेक दिया था, जो बाउंस कर गया था।

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