सिमडेगा: बानो में एक व्यक्ति ने 13 मार्च 2022 में एक युवक की लाठी से पीट-पीट कर हत्या (Murder) कर दी थी। बता दें कि प्रधान जिला जज राजकमल मिश्रा की अदालत ने हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
इसी के साथ 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
बेटे ने कराई थी शिकायत दर्ज
कुलदीप सोरेंग ने अपने ही गांव के फूल सिंह की हत्या कर थी। मामले में मृतक के पुत्र नकुल सिंह की शिकायत पर बानो थाना में कांड संख्या 9/22 के तहत हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत ने गवाहों के बयान व दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कुलदीप सोरेंग को दोषी करार करते हुए उक्त सजा सुनाई।