रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को सिमडेगा विधायक भूषण बारा (Simdega MLA Bhushan Bara) को दी गई अंतरिम राहत बरकरार रखी है।
कोर्ट ने भूषण सहित चार के खिलाफ कोर्ट में दर्ज कंप्लेन केस ट्रायल रोक जारी रखी है।
मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया। अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी।
वर्ष 2018 में कराया था केस दर्ज
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, ऋषभ कुमार ने पैरवी की।
एक महिला ने विधायक भूषण समेत 4 लोगों के खिलाफ सिमडेगा की निचली अदालत में वर्ष 2018 में केस दर्ज कराया था।
उसी घटना को लेकर महिला ने फिर से वर्ष 2019 में सिमडेगा महिला थाना में रिपोर्ट (19/2019) भी दर्ज कराई थी।
याचिकाकर्ता भूषण की ओर से इन दोनों केस की सुनवाई एक साथ करने का आग्रह सिमडेगा की निचली अदालत से किया गया था, लेकिन निचली अदालत ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन (Criminal Revision) दाखिल कर हाई कोर्ट में चुनौती दी है।