नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केरल की विवादित सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फातिमा को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें रेहाना पर इंटरनेट में कोई भी सामग्री डालने की पाबंदी लगाई गई थी।
केरल हाईकोर्ट ने आदेश तब दिया था, जब एक व्यंजन की रेसिपी बताते हुए रेहाना ने बार-बार मांस के लिए गौमाता शब्द का इस्तेमाल किया था।
23 नवंबर, 2020 को केरल हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था।
विवादों में रहने वाली रेहाना फातिमा की एक वीडियो क्लिप में उसके नाबालिग बेटे और बेटी को उनके अर्धनग्न शरीर पर पेंटिंग करते देखा गया था।
रेहाना ने हैशटैग बाडीआर्ट और पॉलिटिक्स के साथ यह वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो के खिलाफ केरल राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने को कहा था।