Aajam Khan : समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान (Aajam Khan) को रविवार सुबह करीब पौने पांच बजे रामपुर जिला जेल से बाहर निकाला गया था। वहीं जेल से बाहर निकलकर आजम खान ने अपने Encounter की आशंका जताई थी।
पिता-बेटा अलग जेल में
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को अलग-अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। आजम खान की पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद तंजीन फातिमा को रामपुर जिला जेल में ही रखा गया है।
बता दें कि बेटे अब्दुल्लाह आजम के डबल जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 7-7 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
पुलिस की कड़ी सुरक्षा
जिसके बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उन्हें रामपुर जिला जेल भेज दिया गया था, लेकिन रविवार की सुबह 4:40 बजे उन्हें रामपुर जिला जेल से बाहर निकालकर शिफ्ट किया गया।
सपा नेता आजम खान को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है तो वहीं उनके छोटे बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को हरदोई शिफ्ट किया गया। आजम खान को जब जेल से बाहर निकालकर लाया गया तो उन्होंने कहा, “हमारा एनकाउंटर भी किया जा सकता है”
इसके साथ ही वीडियो में देखा जा सकता है कि अब्दुल्लाह को पुलिस वैन में ले जाया गया। इसके अलावा आजम खान को पुलिस की गाड़ी में लेकर जाया गया।
जब आजम को पुलिस टीम ने गाड़ी में बैठने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि वो सीट में बीच पर नहीं बैठेंगे बल्कि साइड सीट पर ही बैठकर जाएंगे।
जबकि पुलिस अधिकारियों का कहना था कि हम सुरक्षा के लिहाज से बीच में बैठने के लिए कह रहे हैं। इस पर आजम ने कहा कि आप समझिए हमारी उम्र हो चुकी है, हमारी उम्र का ही ख्याल करिए आप लोग।
दो बर्थ सर्टिफिकेट और अलग-अलग जन्म स्थान
बता दें कि अब्दुल्लाह पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर Passport हासिल करने और विदेशी दौरे करने के साथ ही सरकारी उद्देश्य के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का भी आरोप है।
इसके अलावा उन पर जौहर विश्वविद्यालय के लिए भी इसका उपयोग करने का आरोप है। आरोप के मुताबिक, अब्दुल्लाह के पास दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र हैं।
एक 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका ने जारी किया गया है, जिसमें रामपुर को अब्दुल्लाह के जन्मस्थान के रूप में दिखाया गया है। वहीं दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ को उनका जन्मस्थान दिखाया गया है।
अब्दुल्लाह स्वार सीट से विधायक चुने गए थे
बता दें कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट (Fake Birth Certificate) का यह केस 2017 के UP विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था।
इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ High Court में केस दाखिल कर दिया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फार्म में जो उम्र बताई है, असल में उनकी उम्र उतनी नहीं है।