रामपुर: यूपी के सीतापुर कारागार में कैद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से सांसद आजम खान ने डाक द्वारा रामपुर के डीएम से अपनी दो नाली बंदूक बेचने की अनुमति मांगी थी, जिसे स्वीकृत कर दिया गया है।
अब वह अपनी दो नाली बंदूक बेच सकते हैं।
यह अनुमति आजम खान द्वारा शस्त्र अधिनियम में किए गए बदलाव के चलते मांगी गई है, जिसमें कोई व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकता।
जानकारी मुताबिक आजम खान के पास अभी तक रिवाल्वर, राइफल तथा बंदूक सहित तीन शस्त्र लाइसेंस थे, जिसमें से वह केवल दो ही रख सकते थे।
इसी के चलते उन्होंने बंदूक लाइसेंस सरेंडर करने का फैसला किया और उस पर अंकित 12 बोर दोनाली बंदूक को बेचे जाने की जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति मांगी थी, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने उनको दो नाली बंदूक बेचने की अनुमति प्रदान कर दी है।
वहीं इस मामले पर सिटी मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र से हमने बात की तो उन्होंने बताया मोहम्मद आजम खान ने दो नाली बंदूक बेचने की अनुमति मांगी थी। उसकी अनुमति हमने डाक द्वारा उनको प्रदान कर दी गई है।
डाक के माध्यम से ही उन्होंने अनुमति मांगी थी और डाक के माध्यम से ही उन्हें अनुमति प्रदान कर दी गई है।
आजम खान को बंदूक बेचने की जरूरत किस कारण से हुई इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा शासनादेश है कि तीन लाइसेंस एक साथ नहीं रखे जा सकते, इसी वजह से उन्होंने अपना एक लाइसेंस सरेंडर करने की और बंदूक बेचने की अनुमति मांगी थी। उसे स्वीकृत करते हुए प्रेषित कर दी गई है यह दो नाली बंदूक है।