SP नेता आजम खान, उनकी पत्नी व बेटे को 7-7 साल की सजा, जानिए मामला…

बता दें कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों को सजा सुनाई गई है, तीनों कोर्ट से सीधा आज ही जेल जाएंगे

News Aroma Media
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Birth Certificates Case: UP के पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, उनकी पत्नी डॉ तजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को रामपुर कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई।

बता दें कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले (Birth Certificate Case) में तीनों को सजा सुनाई गई है। तीनों कोर्ट से सीधा आज ही जेल जाएंगे। BJP नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में ये केस दर्ज करवाया था।

SP नेता आजम खान, उनकी पत्नी व बेटे को 7-7 साल की सजा, जानिए मामला… -SP leader Azam Khan, his wife and son sentenced to 7 years each, know the matter…

दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला

उन्होंने बताया कि इस मामले में अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उनके पास दो जन्म प्रमाण पत्र (Birth certificate) हैं, जिनमें से एक जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया है और दूसरा रामपुर का है, जो 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से बना है।

उनपर इन जन्म प्रमाण पत्रों का समय-समय पर अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा था।

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किस उद्देश्य से बनाए 2 प्रमाण पत्र

अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर Passport प्राप्त करने और विदेशी दौरे करने और दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए करने का आरोप है।

दोनों प्रमाणपत्र फर्जी (Fake Certificate) तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किये गये थे। BJP नेता की शिकायत पर तीनों पर केस दर्ज किया गया था।

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