Special Court Reprimands ED: दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) 2002 का गलत इस्तेमाल करने पर ED के अधिकारियों की क्लास लगाई है।
रेलवे की जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले (Job Scam Cases) की सुनवाई के दौरान, विशेष अदालत के न्यायाधीश विशाल गोगने ने ED के अधिकारियों को चेतावनी दी। विशेष अदालत ने कहा आम नागरिकों की रक्षा करने की कसम खाते हैं।
उन्हें ही कानून के जरिए परेशान करते हैं। ED के अधिकारियों ने आरोपी कत्याल का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान PMLA की धारा 50 के अंतर्गत करने पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, आम नागरिकों को इस तरह से ED के अधिकारी परेशान नहीं कर सकते हैं।
केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा PMLA 2002 के कानून का
बेजा इस्तेमाल करने पर पहली बार किसी ट्रायल कोर्ट ने इस तरह से ED के अधिकारियों को आइना दिखाया है। विशेष अदालत ने कहा कि ED के अधिकारी कानून का दुरुपयोग करते हुए आम नागरिकों के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही नहीं कर सकते है।
ED के अधिकारियों ने धारा 50 के तहत मेदांता तथा Apollo Hospital के निजी डॉक्टरों के बयान दर्ज करने पर, ED के अधिकारियों को कड़ी लताड़ लगाई।
भविष्य में इस तरह से अधिकारों का दुरुपयोग ना हो इसकी चेतावनी भी दी है। जो काम हाईकोर्ट और Supreme Court जमानत याचिका में नहीं देख सकी, उसे ट्रायल कोर्ट ने देख लिया। इसके बाद उस पर रोक भी लगा दी।