राज्य सरकार 6 माह के अंदर इन सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए नीतिगत निर्णय ले: झारखंड हाई कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि संबंधित विभाग की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, जिससे वह इन कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान कर सके

News Aroma Media
1 Min Read

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मंगलवार को राज्य सरकार को माडा (मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) और पलामू जिला परिषद के कर्मचारियों को पेंशन एवं रिटायरमेंट बेनिफिट (Pension and Retirement Benefit) दिलाने का आग्रह करने वाली वैभव गहलोत की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

मामले में कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार छह माह के भीतर इन सेवानिवृत्त कर्मियों (Retired Personnel) के लिए नीतिगत निर्णय ले, ताकि इन्हें पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके।

कोर्ट (Court) ने कहा कि संबंधित विभाग की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, जिससे वह इन कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान कर सके।

सेवानिवृत्ति लाभ दिलाने से इनकार नहीं किया जा सकता

ऐसे में राज्य सरकार (State Government) की जिम्मेदारी होती है कि जिन लोगों ने उनके लिए काम किया है उनका रिटायरमेंट बेनिफिट उन्हें उपलब्ध कराया जाये।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इन लोगों को सेवानिवृत्ति लाभ (Retirement Benefits) दिलाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें नियमित रूप से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित कराया जाये।

- Advertisement -
sikkim-ad
Share This Article