निलंबित IAS पूजा सिंघल के खिलाफ ED के गवाह का बयान दर्ज, मनी लॉन्ड्रिंग केस…

सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित थीं।

News Aroma Media
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रांची : निलंबित आईएएस पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal)  से जुड़े अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की ओर से गवाह का बयान मंगलवार को कोर्ट में दर्ज कराया गया।

ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में ED की ओर से अक्षत कटियार ने अपना बयान दर्ज कराया। अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 22 सितम्बर निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित थीं।

अक्षत ने अपने बयान में कोर्ट को बताया कि…

अक्षत उस कंस्ट्रक्शन कंपनी (Construction Company) का संचालक है, जिसने पूजा सिंघल और उनके पति के जरिये चलाए जा रहे पल्स अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया है। अक्षत ने अपने बयान में कोर्ट को बताया कि बिल्डिंग निर्माण के लिए उन्हें सभी पैसों का भुगतान नकदी और चेक के माध्यम से किया गया है।

अलग-अलग समय पर पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा (Abhishek Jha) उन्हें चेक और नकद राशि दिया करते थे। ईडी की ओर से बयान दर्ज होने के बाद अब बचाव पक्ष गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन (Cross examination) करेगा।

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