रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (RMC) के 18 पार्षदों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जुर्माने (Fine) की राशि 30 दिनों में हाई कोर्ट एडवोकेट लिपिक संघ (Advocate Clerk Association) में जमा करना है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर समय पर राशि जमा नहीं की जाती है तो सभी 18 पार्षदों के वेतन से काटी जाएगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा (Chief Justice Sanjay Kumar Mishra) और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने यह आदेश दिया है।
इस कारण लगाया गया जुर्माना
बेंच ने सोमवार को कोरोना काल में सुविधा उपलब्ध कराने और पानी की समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त राशि की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह जनहित याचिका नहीं है। इसलिए प्रार्थियों को यह हर्जाना लगाया जा रहा है। बता दें कि इसे लेकर पार्षद सुनील कुमार सहित 18 वार्डों के पार्षदों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा याचिका दाखिल करने वाले वार्ड पार्षद हैं, वे अपनी संस्था (नगर निगम) को पैसा दिलाने के लिए याचिका दाखिल कर कैसे सरकार से आग्रह कर सकते हैं।