Ajsu Supremo Sudesh Mahto: आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का बयान MP/MLA के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में बुधवार को दर्ज किया गया। यह मामला छह साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है। सुदेश महतो ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया।
अब इस मामले में 7 मार्च को बहस की जाएगी।
क्या है मामला?
यह मामला 7 मई 2018 का है, जब सिल्ली उपचुनाव के दौरान सुदेश महतो ने आजसू पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था।
आरोप है कि नामांकन के समय आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था। सुदेश महतो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रांची समाहरणालय पहुंचे थे, जबकि आचार संहिता के नियमों के तहत सिर्फ 5 लोगों को ही ड्रॉप गेट के अंदर जाने की अनुमति थी।
FIR कब हुई थी दर्ज?
इस मामले में कोतवाली थाना में 7 मई 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अदालत ने पिछले दिनों बयान दर्ज कराने के लिए सुदेश महतो को सशरीर पेश होने का आदेश दिया था।
बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 7 मार्च 2025 की तारीख तय की है। इस दिन मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस होगी।