Electoral Bond SBI: शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की ओर से दाखिल याचिका पर Supreme Court में 5 जजों की संविधान पीठ में सुनवाई हुई।
CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने SBI को फिर से नोटिस जारी किया और इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया।
इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में जमा डेटा को कल यानी शनिवार शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपे।
दरअसल, CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने आदेश दिया था कि आप पूरा डेटा डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन आपने पूरा डेटा नहीं दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने SBI से कहा कि आपने हमारे आदेश के बाद भी यूनिक नंबर क्यों डिस्क्लोज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने को कहा। इसके बाद एसजी ने कहा कि इस मामले में SBI पक्षकार नहीं है।
जमा डेटा को कल ही शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपें सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार
इस पर CJI ने कहा कि SBI को सभी जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करनी चाहिए थी। खरीदने की तारीख, उसे भुनाने की तारीख आदि। SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर शेयर नहीं किया।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने SBI को नोटिस जारी किया और अब मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। चीफ जस्टिस D Y चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।
बता दें कि Supreme Court में निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड मामले में उसके 11 मार्च के आदेश के एक हिस्से में संशोधन का अनुरोध किया था।
निर्वाचन आयोग ने कहा था कि आदेश में कहा गया था कि सुनवाई के दौरान सीलबंद लिफाफे में उसके द्वारा शीर्ष अदालत को सौंपे गए दस्तावेजों की प्रतियां निर्वाचन आयोग के कार्यालय में रखी जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने दस्तावेजों की कोई प्रति नहीं रखी है।